सविंधान के बाहर विशेष प्रवाधान : आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण EWS Reservation Review Petition

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सविंधान के बाहर    विशेष प्रवाधान : आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण EWS Reservation Review Petition

9 जनवरी, 2019 को संसद द्वारा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया। यह अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को 10% आरक्षण का प्रावधान करता जिसका  देश के लगभग सभी वर्गों ने प्रचंड विरोध किया और इस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई  लेकिन अंतत  सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण पर मोहर लगा दी  , लेकिन समाज के प्रबुद्ध वर्गो ने  इस आरक्षण पर पुनर्विचार याचिका दुबारा से सुप्रीम कोर्ट में  डाल दी है  और इसके लिए  विशेष तर्क यह दिया गया है कि सवर्ण आरक्षण  समाज की अपर कास्ट के लिए एक जातिवादी  विशेष  प्रवाधान है जो सविंधान की मूल भावना के  खिलाफ है  लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में कहा  था की यह सविंधान के सामानता के मौलिक अधिकार  को खत्म नहीं करता है  जबकि इस आरक्षण के विशेष प्रवाधान खुद इस फैसले के खिलाफ  बोलते है ,  जैसे जिनकी सालाना आय आठ लाख रूपये से कम होगी उन लोगो को आरक्षण मिलेगा  जबकि इसी आय पर एस सी एस टी क्रीमी लेयर में आ जाता है , देश में आयकर का कानून अनुसार साल की ढाई लाख आय पर इनकम टैक्स लग जाता है तो जो आठ लाख पर गरीब है वो आयकर कैसे देगा ?? यही सवाल अभी मुदुराई में हाई कोर्ट बेंच ने सरकार से पूछा है ?? तो क्या अब सवर्णों के लिए टैक्स  इत्यादि के भी नए कानून बनाएगा ??

चलिए  इसके थोडा पीछे चलते है

भारत में आरक्षण

  • वर्ष 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार कमुनल अवार्ड  यानी प्रथक निर्वाचन ( जिसमे एस सी एस टी को अपने संसदीय क्षेत्र में अपना सांसद रखना होगा और अपने क्षेत्र से अलग भी वोट डाल सकेंगे , इस प्रावधान के जरिये एस सी एस टी पूर्ण रूप से अपर कास्ट की किसी भी तरह की निर्भरता से मुक्त हो जाते   की घोषणा की गई, जिसमें मुसलमानों, बौद्धों, सिखों, ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन, यूरोपीय और दलित वर्ग के लिए अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करने का प्रावधान था। यह घोषणा  समाज के उन वर्गो के लिए था जो हजारो साल से जुल्म की चक्की में पीसे गए जिनके पास न तो घर थे और न ही जमीन और दौलत थी

अंग्रेजी सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा विरोध  तथाकथित हिंदूवादी संघठन यानी अपर कास्ट ने किया जिसकी अगुवाई मोहन दास करम चंद गांधी ने किया  यहाँ तक कि गांधी भूख हड़ताल पर बैठ गया और  डर आंबेडकर पर  तरह तरह से दबाव बनाए जाने लगे ,  उनके खिलाफ हिंसक और उग्र पदर्शन हुए . और डर. आंबेडकर को प्रथक निर्वाचन   फैसला बदलना  पड़ा लेकिन इसके बदले गाँधी और आंबेडकर के बीच  १९४२ में फैसला हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है  और इस फैसले के  अनुसार  यदि एस सी एस टी प्रथक निर्वाचन छोड़ते है तो इनको शिक्षा , नौकरी , राजनीती , सांसद और  हर जगह आरक्षण के जरिये प्रतिनिधित्व दिया जाएगा .

तो इससे दो बाते साफ़ हो गई की सबसे पहले आरक्षण कोई सरकार का कार्यक्रम नहीं बल्कि पूना पैक्ट का वादा है जिससे भारत सरकार फिर नहीं सकती . दूसरा यह कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है बल्कि शासन , प्रशासन में प्रतिनिध्तिव है  

इस आरक्षण का विरोध शुरू से ही हाता आया है और उसके लिए दिए जाने वाले तर्क बेहद फूहड़ रहे है और सबसे बड़ा तर्क था एस सी एस टी आरक्षण समानता के अधिकार का हनन करता है 

अब जब समय बदल रहा है और इसमें कोई शक नहीं समाज के सभी  वर्गों में वंचित लोग है और उनकी  अनदेखी नहीं की जा सकती , लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है की सरकार अपनी राजनीति चलाये रखना चाहती है और इन्हें देश से कोई मतलब नहीं

लेकिन एक ऐसी योजना नहीं बनाना  चाहती कि जिससे हर वर्ग का  भला हो , जैसे यह मांग कब से उठ रही है की देश में जातिगत जनगणना कराई जाए ताकि समाज के हर वर्ग का ठीक ठीक पता चल सके कि किस जाति में कितने लोग आगे बढ़ गए है  लेकिन सरकार यह एक इमानदार कदम नहीं उठाना  चाहती  जबकि अगर यह कार्य सरकार करे  तो बहुत समस्याए सुलझ सकती है

अगर आप ये प्रवाधान देखंगे तो आपको हंसी जरूर आएगी

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मानदंड

  • जिस परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में माना गया है। आय में सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से आय भी शामिल होगी।
  • ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार के पास निम्नलििखत में से कोई भी संपत्ति है, ईडब्ल्यूएस नहीं माना जायेगा, भले ही परिवार की आय आठ लाख रुपये से कम होः
  • 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि।
  • 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
  • अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड होना
  • अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रें में आवासीय, 200 वर्ग गज और उससे अधिक का भूखंड होना

और देश में  पचास हजार कमाने वाला गरीब नहीं होता , चौदह रूपये रोज कमाने वाला  गरीबी रेखा के निचे नहीं होता

EWS Reservation Review Petition ,Supreme Court , Dilip Mandal , Prashant Bhushan , Communal Award , Dr. Ambedkar , Poona Pact 1942, Mahatma Gandhi ,British Government ,Indian Constitution , Unconstitutional ,killer of Democracy ,

 

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