Townhall Times

EWS के तहत अब INCOME TAX भी नहीं देंगे सवर्ण , क्या बदल जाएंगे नियम , SC/ST/OBC /Muslim ढाई लाख सालाना आय तो सवर्णों को बीस लाख से उपर आय पर देना होगा टैक्स ?

आप को  यह जान कर हैरानी होगी कि अब बहुत जल्दी  सवर्ण समाज के लोग समान्य जारी आयकर दर से  आयकर नहीं देंगे बल्कि इनके लिए विशेष आयकर दर निर्धारित की जाने वाली है

फिलहाल  आप आयकर इस तरह से आती है.

2.5 लाख रुपये की आय पर टैक्स नहीं लगेगा. यह छूट पहले से थी. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय पर भी पहले की तरह 5 फीसदी टैक्स लगेगा. 5 लाख रुपये से ज्यादा आय वाले लोगों को बड़ी राहत म‍िली है

5 लाख से अधिक आय पर घटाई गई टैक्स दर

 

अब 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा. 7.5 लाख रुपये से 10 रुपये की आय पर अब 15 फीसदी टैक्स लगेगा. 10 लाख से 12.5 लाख रुपये की आय पर अब 20 फीसदी टैक्स लगेगा. 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की आय पर अब 25 फीसदी टैक्स लगेगा. 15 लाख रुपये से ज्यादा आय वालों पर पहले की तरह 30 फीसदी टैक्स लगेगा.

ये तो है समान्य आयकर दर जो समान्य देश के लोगो के लिए लागू है लेकिन हाल ही में मदुराई हाई कोर्ट ने  सरकार को नोटिस जारी करके अब जवाब माँगा  है कि अगर सवर्ण आठ लाख की आय से EWS  रहता है तो वह ढाई लाख की सालाना आय से आयकर क्यों देगा , क्या सरकार स्वर्ण के लिए अब नया आयकर कानून बनाएगी ??

इस नोटिस ने सच में बहुत ही दिलचस्प  बहस छेड़ दी है

वैसे  समान्यत लोगो का मानना है सवर्ण आरक्षण गैरसविन्धानिक है  और ऐसा करके सरकार  ने देश को बांटने  की कोशिस की है जो देश के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है

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