नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी द्वारा आचार सहिंता का उलंघन किया जा रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी के लोकसभा चुनाव 2024 के लड़ने पर रोक लगे ऐसी एक याचिका और सूचना न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया की तरफ से चुनाव आयोग को प्रेषित की गई
न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के महा सचिव डॉ. एडवोकेट श्री अरुण माजी ने एक खत लिख कर चुनाव आयोग से शिकायत की है की नरेंदर मोदी लगातार तानाशाही तरीके से आचार सहिंता का उलंघन कर रहे है ऐसे में चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से काम करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंदर मोदी के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए और उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए क्योकि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है और चुनाव आयोग को राष्ट्र के समक्ष एक नजीर पेश करनी चाहिए ताकि बाकी पार्टी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल न हो
न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया के सीनियर लीडर एडवोकेट श्री हर्ष गौतम ने कहा कि चुनाव आयोग की
PM Modi must stop this gross misuse of government machinery for personal election campaign.https://t.co/3rgIbQMXzP
— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) October 23, 2023
यह बता दे कि कि देश में आचार सहिंता सोलह मार्च को लागू कर दी गई थी लेकिन बावजूद इसके लगातार प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी सरकारी अमले का प्रयोग अपने राजनैतिक कारणों से कर रहे है और अठारह मार्च को एयर फ़ोर्स के एयर क्राफ्ट का इस्तेमाल किया , और एक अप्रैल को मुंबई में रिजर्व बैंक के स्थापना दिवस कार्यक्रम में न सिर्फ बतौर प्रधानमंत्री शामिल हुए बल्कि इशारों ही इशारों में पुरे जोर से अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया .
आचार संहिता की धारा VII के तहत दिशानिर्देशों के अनुसार, सत्ता में मौजूद पार्टी को चुनाव प्रचार उद्देश्यों के लिए आधिकारिक पद, मशीनरी, कर्मियों और संसाधनों का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन नरेंदर मोदी लगातार ऐसा कर रहे है
हर्ष गौतम ने कहा कि सत्ता में रहने वाली पार्टी, चाहे वह केंद्र में हो या राज्य में या संबंधित राज्यों में, यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी शिकायत का कोई कारण न दिया जाए कि उसने अपने आधिकारिक पद का उपयोग अपने चुनाव अभियान के प्रयोजनों के लिए किया है क्योकि चुनाव आयोग की आचार सहिंता की निम्न धाराएं इसी चुनावी वव्हार के बारे में बताती है
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(ए) मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को चुनाव प्रचार कार्य के साथ नहीं जोड़ेंगे और चुनाव प्रचार कार्य के दौरान आधिकारिक मशीनरी या कर्मियों का उपयोग भी नहीं करेंगे।
(बी) सरकारी विमान, वाहन, मशीनरी और कर्मियों सहित सरकारी परिवहन का उपयोग सत्ता में पार्टी के हित को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जाएगा;
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चुनावी बैठकें आयोजित करने के लिए सार्वजनिक स्थान और चुनाव के संबंध में हवाई उड़ानों के लिए हेलीपैड के उपयोग पर स्वयं का एकाधिकार नहीं होगा।
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विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों पर सत्ताधारी पार्टी या उसके उम्मीदवारों का एकाधिकार नहीं होगा और ऐसे आवासों को अन्य पार्टियों और उम्मीदवारों को निष्पक्ष तरीके से उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन कोई भी पार्टी या उम्मीदवार इसका उपयोग नहीं करेगा और न ही करेगा। ऐसे आवास (उससे जुड़े परिसर सहित) को एक अभियान कार्यालय के रूप में या चुनाव प्रचार के प्रयोजनों के लिए कोई सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति दी गई है;